पेंशनधारकों की EKYC करवाना अनिवार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगी प्रक्रिया
हिमाचल वेल्फेयर विभाग से मिलने वाली सभी पेंशन योजनाओं—जैसे अपंग पेंशन, एकल नारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन व तलाकशुदा पेंशन—के लाभार्थियों के लिए EKYC करवाना जरूरी कर दिया गया है।
विभाग ने यह जिम्मेदारी प्रत्येक क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी है। ऐसे में सभी पेंशनधारकों से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द अपनी EKYC पूरी करवाएं, अन्यथा उन्हें पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।
EKYC के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है, ताकि ओटीपी आने में कोई समस्या न हो। यदि आधार किसी परिवारजन के मोबाइल से जुड़ा है तो भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
लाभार्थियों को EKYC के लिए अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन वाले बैंक अकाउंट की पासबुक ले जानी होगी।


