6 लेयर बेचने वाले आढ़तियों पर होगी कार्यवाही, APMC सचिव शिमला किन्नौर ने जारी की अधिसूचना..
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सेब पैकिंग और विपणन में केवल अधिकतम 5 लेयर तक की ही अनुमति है मगर कुछ उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यापारी/कमीशन एजेंट सेब को 6 लेयर प्रति कार्टन/डिब्बे में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
सभी प्रभारी/निरीक्षण स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
यह भी निर्देशित दिए गए हैं कि 6 लेयर वाले डिब्बे बेचने वाले कमीशन एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों से किसी भी प्रकार का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सचिव, कृषि-उत्पाद विपणन समिति,(एस एंड के) ढली, शिमला द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।


